NGO तथा NPO क्या होता है? - अहम जानकारी - Legal Gyan

NGO क्या होता है?

NGO KYA HOTA HAI?
  • NGO का संक्षिप्त नाम गैर सरकारी संगठन होता है। यह एक ऐसा संगठन है जो किसी भी सरकार से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, भले ही उसे सरकार से धन प्राप्त हो।
  • NGO (एनजीओ) एक गैर-लाभकारी संस्था है जो अपनी कनेक्टिविटी और पहुंच के आधार पर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है।
  • इसे ट्रस्ट, कंपनी या समाज के रूप में शामिल किया जा सकता है।
  • ये संस्थान सरकार, व्यवसायों, या किसी भी नींव से या आम जनता से अपना धन जुटाते हैं।
  • भारत में लगभग 3.4 मिलियन गैर-सरकारी संगठन (NGO) हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में आपदा राहत से लेकर हाशिए और वंचित समुदायों के लिए वकालत तक काम करते हैं।
  • कई NGO विशेष मुद्दों जैसे मानवाधिकार, महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, पर्यावरण या स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करते हैं।
  • दुनिया भर में संचालित एनजीओ में से कुछ रेड क्रॉस, रोटरी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए), अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ), इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) की अंतर्राष्ट्रीय समिति हैं।

NPO क्या होता है?

NPO KYA HOTA HAI?
  • NPO का संक्षिप्त नाम  गैर-लाभकारी संगठन है।
  • व्यक्तियों या व्यक्तियों का एक समूह सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक या व्यावसायिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक एनपीओ बना सकता है।
  • प्रारंभिक धनराशि ट्रस्टियों या एनपीओ के सदस्यों द्वारा जुटाई जाती है।
  • चूंकि यह संगठन एक गैर-लाभकारी संस्था है, इसलिए यह संगठन के सदस्यों के बीच वितरण करने के बजाय संगठन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए अपने सभी धन को संस्था के कार्य के लिए लगाया जाता है।
  • NPO पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत किया जाता है।
  • इन संगठनों को कर छूट जैसे कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं
  • एनपीओ में एक धर्मार्थ संगठन या सदस्यता समूह जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब, महिला क्लब, कोई सामाजिक या मनोरंजक संगठन, कुछ सार्वजनिक शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक अस्पताल आदि शामिल हैं।
  • NPO धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक, सार्वजनिक सुरक्षा, साहित्यिक, शैक्षिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय शौकिया खेल को बढ़ावा देने, बच्चों और जानवरों पर क्रूरता को रोकने जैसे उद्देश्यों को पूरा करता है लेकिन एक NGO की तुलना में बहुत छोटे पैमाने पर।
NGO and NPO Kya hai

NGO (गैर सरकारी संगठनों) का उद्देश्य

NGO (गैर सरकारी संगठनों) का उद्देश्य राजनीतिक या सामाजिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, प्राकृतिक पर्यावरण की स्थिति में सुधार करना, मानवाधिकारों के पालन को प्रोत्साहित करना, वंचितों के कल्याण में सुधार करना या कॉर्पोरेट एजेंडे का प्रतिनिधित्व करना शामिल है। समुदाय के पिछड़े तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं। इसके अलावा, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख कार्य असमानताओं और अनुचित उपचारों की खाई को पाटना है । इसके अतिरिक्त, वे उत्साहपूर्वक पीड़ितों और गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं ।

ये संगठन महिलाओं, बच्चों और हर दूसरे व्यक्ति के उत्थान के लिए लड़ते हैं, जो किसी भी रूप में पीड़ित हैं । इसके अलावा, इन संघों का मुख्य उद्देश्य कोई बाधाओं और अनिश्चितताओं के साथ एक उत्कर्ष समाज की स्थापना के लिए है ।

NGO (एनजीओ) और NPO एनपीओ के बीच अंतर

कुछ संगठन समाज की सेवा के लिए व्यक्तियों के एक समूह द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जो एक गैर-सरकारी संगठन और गैर-लाभ संगठन या एनपीओ हो सकते हैं।  गैर-सरकारी संगठन (NGO) और गैर-लाभकारी संगठन (NPO) दोनों समाज और मनुष्यों के कल्याण और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं।  ये संस्थान या संगठन सरकार से संबद्ध नहीं हैं।  एनजीओ और एनपीओ अपने लक्ष्यों और पहलों के आधार पर एक-दूसरे से काफी मिलते-जुलते हैं और यही कारण है कि इन दोनों के बीच के अंतर का विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता है।

  • एक NGO या गैर-सरकारी संगठन जनता, सामाजिक कल्याण और जानवरों के हित के लिए काम करता है।  यह संगठन किसी सरकार से संबद्ध नहीं है।
  • एनपीओ एक गैर-लाभकारी संगठन है जो लाभ कमाने के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए काम करता है, लेकिन ऐसे संगठन कंपनी अधिनियम, 2013 [1] के तहत शामिल किए जाते हैं।
  • NGO और NPO की स्थापना के नियम, नियम और उद्देश्य अलग-अलग हैं। 

भारत में NGO (एनजीओ) और NPO (एनपीओ) के रूप में पंजीकरण का लाभ क्या है?

  • एनजीओ और एनपीओ को कुछ सेवाओं में मनोरंजन कर और सेवा कर जैसे अन्य सरकारी कर का भुगतान करने से छूट दी गई है।
  • यह अन्य निजी और सार्वजनिक व्यावसायिक रूपों की तरह सरकार की नजर में एक अलग कानूनी इकाई है।
  • जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करते है उन सभी पंजीकृत एनजीओ और एनपीओ को सरकार और अन्य निजी एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
  • एक बार जब आप एक एनजीओ का संचालन शुरू करते हैं, तो समाज के कल्याण और परिवर्तन के लिए आपके प्रयास सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ को आपके संगठन के मकसद के साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित भी कर सकते है।  कुछ मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां गैर-सरकारी संगठनों में भी निवेश करती हैं जो गरीबों की मदद करने या समाज में बदलाव के लिए काम करती हैं। आइए NPO पंजीकृत करने के लाभ को विशेष रूप से समझते है?

NPO पंजीकृत करने के लाभ:

  • NPO क्षेत्र की विश्वसनीयता में सुधार करता है।
  • NPO एक औपचारिक प्रणाली में संगठनों को लाता है।
  • एनपीओ संगठित होने में सेक्टर की मदद करता है।
  • NPO कर छूट और वित्त पोषण के अवसरों जैसे लाभ प्राप्त करने के तरीके खोजने में मदद करता है।
  • गैर-लाभकारी निगम को व्यक्तियों द्वारा किए गए दान कर-कटौती योग्य हो सकते हैं

एनजीओ और एनपीओ के बीच बुनियादी अंतर

Index NGO NPO
अर्थ

एक एनजीओ आम नागरिकों द्वारा गठित एक गैर-सरकारी संगठन को संदर्भित करता है, जो सरकार की स्वायत्तता से संचालित होता है।


गैर-लाभ संगठन या NPO सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यावसायिक या सामाजिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों के एक समूह द्वारा गठित एक कानूनी इकाई है। शुरुआती फंड एनपीओ के सदस्यों या ट्रस्टियों द्वारा उठाए जाते हैं
संचालन का क्षेत्र विशाल सीमित
उद्देश्य

समाज और अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए काम करना, मानव अधिकारों, महिला सशक्तिकरण आदि के बारे में जागरूकता लाना।


कला, विज्ञान, अनुसंधान, वाणिज्य या किसी अन्य उपयोगी उद्देश्य को बढ़ावा देना।
पंजीकरण पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के रूप में सोसायटी या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत

भारत में NGO का पंजीकरण 

Trust Act के द्वारा NGO (एनजीओ) का पंजीकरण 

ट्रस्ट एक "कानूनी ट्रस्टी" या "सेटलर" द्वारा बनाई गई कानूनी इकाई है। समाज के वंचित वर्गों की मदद और समर्थन के लिए ट्रस्ट बनाए जाते हैं। व्यक्तियों का कोई भी समूह ट्रस्ट को पंजीकृत कर सकता है और भारत में भी सार्वजनिक ट्रस्ट को संचालित करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं हैं, हालांकि, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों का अपना पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है। 

Society Act (सोसायटी एक्ट) के द्वारा NGO (एनजीओ) का पंजीकरण 

सोसायटीी एक्ट के द्वारा एनजीओ का पंजीकरण जिसमे विज्ञान, कला, साहित्य, सामाजिक कल्याण और उपयोगी जानकारी को बढ़ावा देने के लिए एकजुट व्यक्तियों के एक समूह द्वारा बनाया जा सकता है। इसके अलावा, समाज सैन्य अनाथ कोष बनाने, सार्वजनिक संग्रहालय और पुस्तकालयों के लिए NGO का पंजीकरण सोसायटी अधिनियम, 1860 द्वारा किया जाता है। उन्हें कर छूट के लिए पात्र होने के लिए संबंधित राज्य रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के साथ पंजीकृत होना चाहिए। 

धारा 8 कंपनियां (Company Act) के द्वारा एनजीओ का पंजीकरण 

धारा8 कंपनी एक ट्रस्ट और सोसायटी के समान है। धारा 8 कंपनियों का उद्देश्य कला, विज्ञान, वाणिज्य, खेल, सामाजिक कल्याण, धर्म, दान और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। वे धर्मार्थ उद्देश्य के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत हैं। सरकारी निकायों, दाताओं और अन्य हितधारकों के बीच उनकी बेहतर विश्वसनीयता है।

जाने : Indemnity Bond in Hindi | इन्डेम्निटी बांड क्या होता है